Site icon Newsinheadlines

सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा कब लौटेगा? पटना हाई कोर्ट ने सेबी के लीगल हेड को बुलाया

patna-high-court-sahara

Sahara India Case सहारा इंडिया अपने निवेशकों का पैसा समय पर नहीं लौटा पा रहा है और इससे जुड़े मुकदमे अदालतों में काम का बोझ बढ़ा रहे हैं। इस बीच पटना हाई ने ऐसे ही मामलों की सुनवाई करते हुए अहम निर्देश दिया है।

Sahara India Investors Alert: 

बिहार सहित देश भर के निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया (Sahara India Case) के पास फंसा पड़ा है। सहारा इन निवेशकों को उनकी जमा रकम का मैच्‍योरिटी पर भी भुगतान नहीं कर पा रहा है। इसके चलते तमाम अदालतों में मुकदमों की लाइन लगती जा रही है। अब ऐसे मामलों को देखते हुए पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने सेबी के लीगल हेड (Legal Head of SEBI) को 28 मार्च को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश संदीप कुमार की एकल पीठ ने मंगलवार को यह निर्देश दिया। वे सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में निवेशकों की जमा राशि के भुगतान को लेकर दायर दो सौ से अधिक हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे।

प्रमोद कुमार सैनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने सहारा के अधिवक्ता से पूछा कि सहारा की विभिन्न स्कीमों में जिन निवेशकों ने अपना धन जमा किया है, वह उन्हें क्यों नहीं लौटाया जा रहा है? अधिवक्ता ने बताया कि सहारा ग्रुप आफ कंपनीज की 24 हजार करोड़ से ज्यादा राशि सेबी के पास जमा है। अगर सेबी उसे लौटा देती है तो निवेशकों को भुगतान कर दिया जाएगा।

  • सहारा में निवेशकों की जमा राशि से जुड़े मामलों की सुनवाई
  • पटना हाई कोर्ट में संबंधित हस्तक्षेप याचिका पर चल रही सुनवाई

सेबी के लीगल हेड को हाई कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश

इस पर कोर्ट ने सेबी के अधिवक्ता से पूछा कि वह सहारा ग्रुप आफ कंपनीज की राशि उसे क्यों नही लौटा रही? इसके साथ कोर्ट ने अधिवक्ता को निर्देश दिया कि वह सेबी के लीगल हेड को अदालती आदेश की जानकारी मुहैया कराएं, ताकि 28 मार्च को वे अदालत में उपस्थित हो सकें। उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार समेत भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, आर्थिक अपराध इकाई और कंपनी रजिस्ट्रार को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था। इस मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी।

Exit mobile version